GST: सरकार ने बदला फैसला, लोगों को होगा फायदा
नई दिल्लीः अगर आप अपनी पुरानी कार और सोने की ज्वैलरी बेचने जा रहे हैं तो आपको अब इन पर जी.एस.टी. नहीं देना होगा। कल सरकार ने अपना पुराना फैसला वापस लेते हुए कहा कि जब भी कोई आम आदमी पुरानी ज्वैलरी को बेचेगा, तो उस पर उसे और ज्वैलर को जी.एस.टी. के तहत किसी भी तरह का रिवर्स चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही, वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि पुरानी ज्वैलरी की तरह ही यह सिद्धांत पुरानी कार बेचने पर लागू होता है।
वित्त मंत्रालय ने साफ की स्थिति
वित्त मंत्रालय ने कहा, जी.एस.टी. कानून का सेक्शन 9 कहता है कि जब भी कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर (इस मामले में आम आदमी) किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति (इस मामले में ज्वैलर) को ज्वैलरी बेचता है, तो आम आदमी को इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे ट्रांजैक्शन में आर.सी.एम. के तहत टैक्स रजिस्टर्ड व्यक्ति के जरिए भरा जाएगा।
पुरानी कार बेचने पर भी नहीं देना होगा टैक्स
जी.एस.टी. की मास्टर क्लास में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया था कि पुरानी ज्वैलरी बेचने पर 3 फीसदी जी.एस.टी. देना होगा। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने भारी दबाव के बाद यह फैसला वापस ले लिया। मंत्रालय ने बयान जारी कर इस पर सफाई दी और बताया कि पुरानी ज्वैलरी बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी ज्वैलरी की तरह ही यह सिद्धांत पुरानी कार और टू-व्हीलर्स बेचने पर लागू होता है। मंत्रालय ने साफ किया कि जिस तरह पुरानी ज्वैलरी बेचना बेचने वाले इंडीविजुअल का बिजनेस नहीं है। उसी तरह पुरानी कार को बेचना भी बिजनेस इंडीविजुअल का बिजनेस नहीं हो सकता। इसलिए इन पर जी.एस.टी. नहीं वसूला जा सकता।
नई दिल्लीः अगर आप अपनी पुरानी कार और सोने की ज्वैलरी बेचने जा रहे हैं तो आपको अब इन पर जी.एस.टी. नहीं देना होगा। कल सरकार ने अपना पुराना फैसला वापस लेते हुए कहा कि जब भी कोई आम आदमी पुरानी ज्वैलरी को बेचेगा, तो उस पर उसे और ज्वैलर को जी.एस.टी. के तहत किसी भी तरह का रिवर्स चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही, वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि पुरानी ज्वैलरी की तरह ही यह सिद्धांत पुरानी कार बेचने पर लागू होता है।
वित्त मंत्रालय ने साफ की स्थिति
वित्त मंत्रालय ने कहा, जी.एस.टी. कानून का सेक्शन 9 कहता है कि जब भी कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर (इस मामले में आम आदमी) किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति (इस मामले में ज्वैलर) को ज्वैलरी बेचता है, तो आम आदमी को इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे ट्रांजैक्शन में आर.सी.एम. के तहत टैक्स रजिस्टर्ड व्यक्ति के जरिए भरा जाएगा।
पुरानी कार बेचने पर भी नहीं देना होगा टैक्स
जी.एस.टी. की मास्टर क्लास में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया था कि पुरानी ज्वैलरी बेचने पर 3 फीसदी जी.एस.टी. देना होगा। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने भारी दबाव के बाद यह फैसला वापस ले लिया। मंत्रालय ने बयान जारी कर इस पर सफाई दी और बताया कि पुरानी ज्वैलरी बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी ज्वैलरी की तरह ही यह सिद्धांत पुरानी कार और टू-व्हीलर्स बेचने पर लागू होता है। मंत्रालय ने साफ किया कि जिस तरह पुरानी ज्वैलरी बेचना बेचने वाले इंडीविजुअल का बिजनेस नहीं है। उसी तरह पुरानी कार को बेचना भी बिजनेस इंडीविजुअल का बिजनेस नहीं हो सकता। इसलिए इन पर जी.एस.टी. नहीं वसूला जा सकता।
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